मनीष गौतम रीवा _•लोक सेवा गारंटी का पालन न करने पर कलेक्टर ने_ _•चार एसडीएम सहित 16 राजस्व अधिकारियों को दिया नोटिस_ *🔥ब्रेकिंग न्यूज-रीवा मध्यप्रदेश🔥* हम आप को बता दे कि शासन द्वारा आम जनता को तय समय सीमा में वांछित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को लागू किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों की 323 सेवायें आम जनता को समय सीमा में उपलब्ध करायी जा रही हैं। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज राजस्व विभाग के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने पर 16 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। इन्हें लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण करके तीन दिवस में संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण न होने तथा उत्तर संतोषजनक न होने पर मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन न करने तथा समय सीमा में आवेदन पत्रों का निराकरण न करने पर एसडीएम गुढ़ राहुल नायक, एसडीएम त्योंथर संजीव पाण्डेय, एसडीएम मऊगंज श्रीमती माला त...