*_जबरिया जिलाबदर की कार्यवाही को हाईकोर्ट ने किया निरस्त_*
सीधी जिले के समाजिक कार्यकर्ता अमर नाथ तिवारी को को न्ययालय ने जिला बदर से मुक्त कर दिया है सामाजिक कार्यकर्ता अमरनाथतिवारी को फर्जी मुकादमे में फसाने की साजिश हुई नाकाम समाजसेवी जो अपना आधा जीवन समाज की सेवा में व्यतीत कर दिए सीधी जिले के तीन थाना क्षेत्रों से मूर्ति चोरी के मामले में आवाज उठाने वाले मात्र एकलौता ब्राह्मण समुदाय के अमरनाथ तिवारी को थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी की साजिश का शिकार हुए अमर नाथ तिवारी को सीधी जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर ने जिला बदर का आरोपी बना दिया
विषय याचिका क्र मांक 18372/ आज कोर्ट ने अमरनाथ तिवारी के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 4/ 11 / 2019 के संबंध में।
दिनांक 27/ 3 / 2019 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा जिला बदल की कार्यवाही कर 1 वर्ष के लिए 5 जिलों से बाहर किए जाने का आदेश पारित किया गया था।
जिसका अपील कमिश्नर रीवा के यहां किया गया जिसमें दिनांक 9/7 /2019 को अपील खारिज किया गया डिस्ट्रिक कलेक्टर सीधी के आदेश को यथावत रखा गया। कमिश्नर रीवा के आर्डर आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विषयाकित याचिका प्रस्तुत की गई जिसकी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने करते हुए दिनांक 4 /11 /2019 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध कलेक्टर एवं कमिश्नर के आदेश को सही न पाते हुए जिला बदर की कार्यवाही को निरस्त किया गया मामले की पैरवी कमलेश कुमार द्विवेदी अधिवक्ता के द्वारा की गई ।
*_आखिरकार सत्य की हुई जीत_*
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